scriptRat Murder Case : चूहे की हत्या में 30 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल, जानिए क्या हो सकती है सजा? | 30 page charge sheet filed court for killing rat in Budaun | Patrika News
बदायूं

Rat Murder Case : चूहे की हत्या में 30 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल, जानिए क्या हो सकती है सजा?

Rat Murder Case : बदायूं में 25 नवंबर 2022 को हुआ घटनाक्रम एक बार फिर चर्चा में है। यहां एक समाजसेवी ने एक युवक पर चूहे की नाले में डुबा-डुबाकर हत्या करने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें अब पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है।

बदायूंApr 10, 2023 / 08:58 pm

Vishnu Bajpai

Rat Murder Case
बदायूं में एक दिल दहला देने वाला वीडियो नवंबर में सामने आया था। इसमें एक युवक ने चूहे को नाले में डूबो कर मार दिया था। इस दौरान एक समाजसेवी ने आरोपी युवक की वीडियो बना ली थी। इस मामले में पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
अब पुलिस ने कोर्ट में इसी मामले की 30 पेज की चार्जशीट पेश की है। इससे यह मामला फिर चर्चा में आ गया। करीब साढ़े चार माह बाद बदायूं का चूहा एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह चूहे की हत्या के आरोपी पर दर्ज मुकदमे में अब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 30 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया जाना है।
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चूहे की हत्या का मुकदमा देश का पहला मामला
यह देश के आपराधिक इतिहास का यह पहला ऐसा मामला है, जब किसी चूहे की हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। अब दोनों पक्ष का ट्रायल शुरू होने का इंतजार है
इस मामले में विवेचक राजेश यादव ने एक एक कड़ी जोड़ी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर वीडियो तक साक्ष्य बनाया। इसके बाद करीब साढ़े चार महीने पहले चूहे की हत्या के मामले में विवेचक राजेश यादव ने 30 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है।
पुलिस ने इस मामले में अरोपित मनोज को दोषी मानते हुए उस पर पशु क्रूरता अधिनियम और धारा 429 लगाई है। इस मामले में आरोपी मनोज कुमार अग्रिम जमानत पर है। विवेचक राजेश यादव ने बताया “30 पन्ने की चार्जशीट में पूरा घटनाक्रम और उसके साक्ष्यों को दर्ज किया गया है। इसके बाद कुछ दिन पहले ही इस मामले की चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है।
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इसमें विवेचक ने मनोज कुमार को धारा-11 (1) (एल) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम और धारा 429 (पशु की हत्या या अपाहिज करने) के तहत दोषी बताया है। अब कोर्ट में इसका ट्रायल होना है। जिसमें तय होगा कि मनोज को क्या सजा मिलेगी।”
पांच साल तक की हो सकती है सजा
पशु क्रूरता निवारण अधिनिम के मामले में दस रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्राविधान है। इसके अलावा धारा 429 के तहत पांच साल तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्राविधान है।
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जानकार बताते हैं कि पशु क्रूरता अधिनियम के अधिकतर मामलों में तो जुर्माना ही लगाया जाता है। लेकिन चूहे की हत्या जैसा मामला पहली बार सामने आया है। इसमें मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर है कि वह इसमें सजा या कितना जुर्माना लगाते हैं।
आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला
दरअसल पूरा मामला 25 नवंबर 2022 का है। इस दिन दोपहर में पशु प्रेमी और पीएफए संस्था के अध्यक्ष विकेंद्र शर्मा कहीं जा रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि पनवड़िया पुलिया के पास एक व्यक्ति चूहे की पूंछ को पत्थर में बांधकर पानी में डूबो रहा है। इस पर उन्होंने वहीं रुककर आपत्ति भी जताई और चूहे को होने वाले दर्द व तकलीफ का हवाला भी दिया। जिस पर मनोज भड़क गया और चूहों को लेकर अपनी समस्या बताने लगा।
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इसके बाद उसने पत्थर बंधे चूहे को नाले में फेंक दिया। जिसे बाद में विकेंद्र शर्मा ने निकाला और वीडियो बनाकर प्रसारित किया और शहर कोतवाली पहुंच कर मनोज की शिकायत की। पुलिस मनोज को कोतवाली लाई थी और शांतिभंग में चालान करते हुए चूहे को पोस्टमार्टम के लिए आइवीआरआइ बरेली भेज दिया था।
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जिसे खुद विकेंद्र शर्मा अपने साथ ले गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद 28 नवंबर को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जबकि पांच दिन बाद मनोज ने खुद कोर्ट में हाजिर होकर इस मामले में अग्रिम जमानत ले ली थी।
सीओ सिटी आलोक मिश्र ने बताया कि चूहे के मामले की विवेचना पूरी होने के बाद विवेचक ने सभी साक्ष्य एकत्र कर चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी है। इसमें आरोपित को पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 429 को दोषी बनाया गया है। अब आगे की कार्रवाई कोर्ट तय करेगा।
वायरल वीडियो को पुलिस ने बनाया आधार
इस मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार तो बनाया लेकिन उससे ज्यादा मजबूत आधार वायरल वीडियो को माना है। जिसमे पशु क्रूरता होती दिख रही है। इस आधार पर ही चार्जशीट तैयार की गई है। बता दें बदायूं में एक दिल दहला देने वाली वीडियो कुछ दिन पहले सामने आई थी। यहां एक युवक ने चूहे को डूबो कर मार दिया था। इस दौरान किसी ने आरोपी युवक की वीडियो बना ली थी।

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