एसओपी में कहा गया है कि फिल्म सिटी (Film City) में शूटिंग के लिए लॉकडाउन के पहले जिस परमिशन की जरूरत थी, वह परमिशन की प्रक्रिया वैसे ही रहेगी। शूटिंग के लिए निर्माता-निर्देशक की आवश्यक परमिशन, सेल्फ डिक्लेयर्ड लेटर, शूटिंग से संबंधित सारी डिटेल लिखित तौर पर फिल्म सिटी के संबंधित विभाग को देनी होगी। जो जगह प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, केवल उसी जगह शूटिंग करने की इजाजत मिलेगी।
जो गाइडलाइन्स जारी हुई है, उसके मुताबिक, राज्य शासन और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कोरोना के गाइडलाइंस (Guidlines For Shooting) को पूरी तरह फॉलो करना होगा। शूट के वक्त स्वच्छता का ध्यान रखना होगा और साथ ही कोरोना से जुड़ी एसओपी फॉलो हो रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण खुद लाइसेंस अथॉरिटी के अधिकारी करेंगे। शूटिंग के दौरान सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पूरी तरह ध्यान रखेंगे।
साथ ही शूटिंग के दौरान कम से कम लोगों की मौजूदगी होगी। शूटिंग से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। वहीं, शूटिंग वाली जगह पर कोविड अस्पताल (Covid Hospital) की डिटेल और फोन नंबर डिस्प्ले करने होंगे। इसके अलावा शूटिंग वाली जगह पर एक गाड़ी रखी जाएगी, जिसमें फर्स्ट एड किट, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, शुगर टेस्टिंग किट रखना आवश्यक होगा और अगर किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ी तो उसे तुंरत अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा।
आपको बता दें कि इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अब कई जगह शूटिंग शुरू हो चुकी है। शूटिंग के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है।