बीएमसी को कंगना के फ्लैट को गिराने से रोकने वाली याचिका पर सिविल कोर्ट ने कहा है कि कंगना रनौत ने अपने तीन फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का उल्लघंन किया है। कंगना और बीएमसी के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एक्ट्रेस को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। जज एलएस चव्हाण ने कहा कि 5वीं मंजिल पर 3 फ्लैटों को एक साथ मिलाकर संक एरिया, डक्ट एरिया और कॉमन पैसेज को कवर कर लिया है। 2013 में प्रॉपर्टी की खरीद के वक्त कोई उल्लंघन नहीं किया गया था लेकिन फ्लैट खरीदने के बाद निर्माण में ऐसा किया गया। हालांकि कंगना ने ट्वीट कर बीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने सफाई देते हुए केस को आगे लड़ने की बात कही है।
वहीं कोर्ट ने ये साफ किया है कि कंगना ने निर्माण के समय कई नियमों का उल्लंघन किया है। खुली जगह को रहने के हिस्से में शामिल किया गया है। कंगना को अब बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए डेढ़ महीने का समय दिया गया है। अब कंगना के ट्वीट के बाद फैंस उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। बता दें कि कंगना के ऑफिस पर तोड़फोड़ के बाद उन्होंने शिवसेना की तुलना बाबर सेना से की थी। साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर कई तंज कसे थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी अपने ट्वीट के जरिए चेतावनी दी थी।