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भर्ती परीक्षा की एक और अभ्यर्थी पुष्पा सिदार ने अधिवक्ता सिद्धार्थ दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि बीते सप्ताह हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्वाचन आयोग से अंतिम चयन सूची जारी करने के संबंध में सहमति लेने की बात कही थी।
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यह है मामला गृह विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर (फिंगर प्रिंट), सब-इंस्पेक्टर (प्रश्नांकित दस्तावेज़), सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो) के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। 655 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2018 में विज्ञापन जारी किया था। वर्ष 2021 में पद बढाकर 975 कर दिए गए। तीन स्तर पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। 17 अगस्त से आठ सितंबर तक विभाग ने साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद आजतक अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई है।
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पूर्व में 20 अभ्यर्थियों की याचिका पर कोर्ट ने दिए थे निर्देश टोपेश्वर सिंह राजपूत एवं अन्य 20 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतिम चयन सूची जारी करने की गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है।