केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया है कि अगर पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो वह उसको लेने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर अब ब्रांच कहीं और है और पेंशनधारक कहीं और निवास करते हैं तो जो नजदीकी बैंक ब्रांच है वहां पर ही संपर्क करके वे अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इससे ऐसे पेंशनर को सुविधा मिलेगी, जिनकी पेंशन ब्रांच दूर दराज है।
पेंशन सही समय पर देने के निर्देश
केंद्र सरकार ने बैंकों को सख्त हिदायत दी है कि पेंशन का रिवीजन होने पर या पहली पेंशन का भुगतान करने के लिए बैंक पीपीओ की मैनुअल कॉपी का इंतजार ना करें। बल्कि अगर उनके पास पीपीओ की ऑनलाइन कॉपी आ जाती है तो उस आधार पर पेंशन का भुगतान शुरू कर देना है। इसकी वजह यह है कि कभी कभी मैनुअल कॉपी आने में महीनों लग जाते हैं। इसलिए यह व्यवस्था की गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी दिया है आदेश
उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे पर कर्नाटक
हाईकोर्ट का भी एक महत्वपूर्ण फैसला है।इसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाने के कारण पेंशन को रोक नहीं सकते। अगर पेंशनभोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है तो बैंक का काम है कि वह पेंशनभोगी के घर पर जाएं और पता लगाए कि किस वजह से पेंशनभोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। अगर उचित कारण है तो पेंशन भोगी का लाइफ सर्टिफिकेट भरकर जमा कराना है। लेकिन सर्टिफिकेट न भरने की वजह से पेंशन को रोकना नहीं है।
सभी एसबीआई ब्रांच में नई सुविधा लागू
पेंशनर्स को बैंक की नजदीकी शाखा में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की छूट दी गई है। सभी एसबीआई ब्रांच ने इसे लागू कर दिया है। वे अपने आईडी प्रुफ और पीपीओ नम्बर के साथ लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। इस व्यवस्था से पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। – आलोक रंजन, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय