आदेश में डीआईजी पाल ने अधिकारी व कर्मचारियों के 1 महीने से अधिक समय तक गैरजाहिर रहने के प्रकरणों में अनुपस्थित अवधि को नियम -27, पेंशन नियम 1976, सहपठित मूल नियम 17( ए) के तहत सेवा व्यवधान मानकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश के जिलों से अधिकारियों और कर्मचारियों के मासित सजा व इनाम के प्रकरणों की जांच से इसका खुलासा हुआ है। डीआईजी पाल ने प्रदेश भर में कर्मचारियों की गलतियों पर अधिकारियों द्वारा डाले जा रहे पर्दे और उन्हें बचाने के काम की निंदा की है (police punishment) ।
नियमों के तहत कर्मचारी हो सकते हैं बर्खास्त: लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिए गए आदेश में नियम -27, पेंशन नियम 1976, सहपठित मूल नियम 17( ए) ,मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इन नियमों के तहत कार्रवाई होने और विभागीय जांच में अधिकारी व कर्मचारियों को बर्खास्त करने के प्रावधान हैं।
डीआईजी पाल ने आदेश में अधिकारियों को 2 फरवरी 2002 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश को याद दिलाते हुए लंबी छुट्टी के प्रकरणों के निराकरण को गलत बताया है। बिना पर्याप्त कारणों के अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।