scriptBilaspur High Court: बस्तर के हॉस्टल में बच्ची की मौत…. हाईकोर्ट ने कहा – शपथ पत्र में कारण बताएं… जानिए पूरा मामला? | Bilaspur High Court: Girl dies of fever in hostel | Patrika News
बिलासपुर

Bilaspur High Court: बस्तर के हॉस्टल में बच्ची की मौत…. हाईकोर्ट ने कहा – शपथ पत्र में कारण बताएं… जानिए पूरा मामला?

CG News: हाईकोर्ट ने बस्तर में अज्ञात बीमारी से आदिवासी लड़की की मौत के मामले में संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मुय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर को शपथ पत्र में लड़की की मौत का कारण बताने परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

बिलासपुरSep 12, 2024 / 04:22 pm

Khyati Parihar

Bilaspur High Court
Bilaspur High Court: बस्तर के हॉस्टल में बच्ची की मौत के मामले में सीएमएचओ ने बताया कि बच्ची की तेज बुखार के कारण मौत हुई थी। डेंगू, मलेरिया या टायफाइड से मौत नहीं हुई है। हॉस्टल में 10 अन्य बच्चियों की भी तबीयत खराब हुई, उनका इलाज किया गया है। जांच में सभी को बुखार ही पाया गया। मलेरिया, डेंगू, टायफाइड आदि किसी को नहीं है। कोर्ट ने यह पूरी जानकारी 2 सप्ताह में शपथपत्र में देने कहा है
हाईकोर्ट ने बस्तर में अज्ञात बीमारी से आदिवासी लड़की की मौत के मामले में संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर को शपथ पत्र में लड़की की मौत का कारण बताने परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। बुधवार को सीएमएचओ ने जानकारी प्रस्तुत की। सीएमएचओ ने बताया कि डॉक्टरों की एक टीम ने छात्रावास का दौरा किया और स्वास्थ्य जांच की। दो लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच रिपोर्ट में छात्राओं को सिर्फ बुखार की पुष्टि हुई, अन्य किसी बीमारी की नहीं।
यह भी पढ़ें

Raipur News: SI अभ्यर्थियों ने करवाया सामूहिक मुंडन, सरकार से गुहार लगाकर युवतियों ने भी कटवाएं बाल, देखें Video

यह है मामला

बस्तर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित बकावंड ब्लॉक में कोलावल गर्ल्स हॉस्टल में आदिवासी लड़की अंजना कश्यप बुखार से पीड़ित थी। उसको दो दिनों से सिरदर्द और मतली की शिकायत भी थी। जनजातीय विभाग के अतिरिक्त आयुक्त गणेश सोरी के अनुसार, यह संदेह था कि वह डेंगू या मलेरिया से पीड़ित थी, लेकिन उसकी परीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक आई।

यहां देखें इससे संबंधित खबरें

1. पूर्व कलेक्टर, SDM-SDO सहित आधा दर्जन अफसरों को नोटिस, हाईकोर्ट ने उठाया सख्त कदम

बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व कलेक्टर सहित आधा दर्जन अधिकारियों को नोटिस भेजा है। मामला दो किसानों की जमीन बगैर अधिग्रहण किए उस पर सड़क बनाने से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…
2. जवान को नौकरी से बर्खास्त किया, फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति, CIFS के DG सहित 4 को नोटिस

याचिकाकर्ता को 17 मार्च 2023 को सीआईएसएफ एसईसीएल यूनिट के कमांडेंट ने अनुशासनहीनता का प्रकरण विचारण में होना बता कर निलंबित कर दिया..यहां पढ़ें पूरी खबर…

Hindi News / Bilaspur / Bilaspur High Court: बस्तर के हॉस्टल में बच्ची की मौत…. हाईकोर्ट ने कहा – शपथ पत्र में कारण बताएं… जानिए पूरा मामला?

ट्रेंडिंग वीडियो