संपत्ति मालिकों की गृहकर के रूप में कुल ब्याज सहित 36 करोड़ रुपए की राशि बकाया चल रही है। इसमें मूल गृहकर राशि 12 करोड़ रुपए है। सरकार के आदेश के बाद अब ब्याज की राशि 24 करोड़ रुपए पूर्ण छूट दे दी गई है। वहीं मूल गृहकर राशि 12 करोड़ में से भी पचास फीसदी छूट देने से निगम को महज 6 करोड़ रुपए ही गृह कर के प्राप्त हो सकेंगे। बकाया एकमुश्त जमा होने पर ही छूट का लाभ मिल सकेगा। यह छूट 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। गृहकर वर्ष 2007 से बकाया जा रहा है। कुल 48 हजार 600 संपत्तियां बताई जा रही हैं।
यूडी टैक्स – ब्याज व शास्ति पर छूट जारी आदेशानुसार नगरीय विकास कर में वर्ष 2023-24 तक का एकमुश्त यूडी टैक्स जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एक मुश्त बकाया राशि जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में ब्याज-शास्ति में छूट दी गई है। वहीं मूल बकाया में 50 फीसदी की छूट दी गई है। नगरीय विकास कर के रूप में कुल 148 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं।
होगी सीज की कार्यवाही नगरीय विकास कर की वसूली के प्रयास चल रहे हैं। बकाया राशि के संपत्ति मालिकों को मांग पत्र भेज दिए गए हैं। सार्वजनिक आम सूचना भी जारी कर दी गई है। यूडी टैक्स जमा नहीं होने की स्थिति में अब आयुक्त के निर्देशानुसार संपत्तियों को सीज करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। गृहकर वसूली के भी प्रयास किए जाएंगे। -सुमेर सिंह भाटी, प्रभारी अधिकारी, नगरीय विकास कर अनुभाग, नगर निगम, बीकानेर।