अब्दुल जब्बार ने गैस पीडि़तों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। पीडि़तों के हक की लड़ाई में पहली सफलता 1988 में मिली जब सर्वोच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता देने का निर्णय सुनाया। उसके बाद फरवरी 1989 में भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच भोपाल समझौता हुआ। इसके मुताबिक घायलों को 25-25 हजार और मृतकों को एक-एक लाख मिला। इसके बाद प्रोरेटा पर घायलों को 25-25 हजार और मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख अतिरिक्त मिला। उनके संगठन की लड़ाई के चलते ही वर्ष 2010 में भोपाल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने यूनियन कार्बाइड के अफसरों को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई, मगर इस पर अब तक अमल नहीं हुआ है।
गैस पीडि़तों के लिए एक तरफ उनकी न्यायालयीन लड़ाई जारी है तो दूसरी ओर उनका संगठन सड़क पर उतरता रहता है। शाहजहांनी पार्क इस बात का गवाह है जहां 1986 से हर मंगलवार और शनिवार को गैस पीडि़त अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। हालांकि बाद में सिर्फ शनिवार को बैठक होने लगी।