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भोपाल

टीआई को दिया जाएगा उच्च पद का प्रभार, पुलिस रेग्युलेशन एक्ट-1972 में संशोधन की तैयारी

डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इससे एक ओर जहां पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।

भोपालJan 29, 2021 / 01:38 pm

Pawan Tiwari

टीआई को दिया जाएगा उच्च पद का प्रभार, पुलिस रेग्युलेशन एक्ट-1972 में संशोधन की तैयारी

टीआई को दिया जाएगा उच्च पद का प्रभार, पुलिस रेग्युलेशन एक्ट-1972 में संशोधन की तैयारी

भोपाल. मध्यप्रदेश में जल्द की पुलिस रेग्युलेशन एक्ट-1972 में संशोधन किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार एक्ट में संशोधन की तैयारी चल रही है। गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार पुलिस रेग्युलेशन एक्ट-1972 में संशोधन करने जा रही है। मार्च-2021 तक इसे अमली जामा पहनाया जायेगा।
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विभाग द्वारा तैयार किये गये नये प्रस्ताव के अंतर्गत कांस्टेबल से लेकर टीआई स्तर तक के अधिकारियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा जायेगा।

सरकार पर नहीं आएगा वित्तीय भार
डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इससे एक ओर जहां पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। वहीं, दूसरी ओर सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय भार भी नहीं आयेगा। विभागीय तौर पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
अवकाश देने की भी योजना
बता दें कि मध्यप्रदेश में पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की योजना भी चल रही है। लेकिन कई पद खाली होने के कारण अभी तक पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की योजना को लागू नहीं किया जा सका है। गृहमंत्री ने कहा था- प्रदेश के पुलिसकर्मी अपनी सेहत के साथ परिवार को भी समय दे सकें इसके लिए वीकली ऑफ की व्यवस्था जरूरी है। सरकार इस संबंध में जल्द ही आदेश निकालेगी। साथ ही उन्हें बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए पीपीपी मोड पर हाउसिंग प्रोजेक्ट योजना लाने पर भी विचार कर रही है।
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