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भोपाल

PM Shri Air Ambulance : आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत, पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा बढ़ाएगी उम्र

PM Shri Air Ambulance: मोहन सरकार की बड़ी सौगात, लोगों को पीएमश्री एंबुलेंस सेवा के संबंध में जागरूक करने के निर्देश, जिनके पास कार्ड नहीं उन्हें चुकाना होगा किराया, पढ़ें पूरी खबर

भोपालJun 12, 2024 / 09:28 am

Sanjana Kumar

PM Shri Air Ambulance Scheme
PM Shri Air Ambulance : मध्य प्रदेश में शुरू हो रही पीएमश्री एयर एंबुलेंस सेवा (PM Shri Air Ambulance Service) में सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को राज्य में या बाहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में नि:शुल्क भेजा जाएगा। आयुष्मान कार्डधारकों को भी सुविधा फ्री मिलेगी। हालांकि जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं हैं, उन्हें राज्य के सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क, बाहर के अस्पताल में शुल्क लेकर पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की इस सौगात के बाद गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा और उनकी जिंदगी बचाई जा सकेगी।
बैठक में विभागीय अफसरों को उन्होंने लोगों को पीएमश्री एंबुलेंस सेवा के संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल और एमडी एनएचएम प्रियंका दास सहित विभागीय अफसर मौजूद थे।
भोपाल में आयोजित इस बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश में शुरू की गई एयर एंबुलेंस सेवा के लिए एक ‘हेली एम्बुलेंस’ और एक ‘फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एंबुलेंस’ का शुभारंभ किया गया है। इसमें ट्रेंड चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ की टीम रहेगी। मरीज का एयर एम्बुलेंस से परिवहन 80 प्रकार की इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन में किया जाएगा।

ये है किराया

जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। उन्हें इस सेवा के लाभ के लिए किराया चुकाना होग।

– हेलिकॉप्टर के लिए प्रति घंटे (फ्लाइंग ऑवर) के मान से 1 लाख 94 हजार 500
– फिक्स्ड विंग कन्वर्टेड फ्लाइंग एंबुलेंस के लिए प्रति घंटे 1 लाख 78 हजार 900 रुपए

ऐसे मिलेगी सुविधा

  • दुर्घटना या आपदा के प्रकरण में संभाग में पीड़ित को नि:शुल्क परिवहन के लिए सीएमएचओ की अनुशंसा पर कलेक्टर स्वीकृति देंगे।
  • संभाग के बाहर जाने के लिए मंजूरी स्वास्थ्य आयुक्त देंगे।
  • मेडिकल कॉलेज में भर्ती गंभीर मरीज को संभाग के बाहर एयर एम्बुलेंस की मंजूरी डीन की अनुशंसा पर संभाग आयुक्त देंगे।
  • राज्य के बाहर के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा अनुमति देंगे।
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