आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के निर्देशों के पालन में आदेश दिया जाता है कि, मप्र निजी विद्यालय फीस तथा संबधित विषयों का बिनियमन नियम 2020 के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में फीस तथा अन्य सम्बधिंत विषयों के विनियमन के लिए जिला समिति का गठन किया गया है। यह जिला सिमिति अपने क्षेत्र में संचालित निजी स्कूलों द्वारा कक्षावार एवं मदवार एकत्र की गई फीस की जानकारी प्राप्त करेंगे।
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इसके लिए एज्युकेशन पोर्टल पर एनआईसी द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल को होस्ट किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक विद्यालय को तीन सितम्बर तक एकत्र की गई फीस का शालावार एवं मदवार विवारण प्रस्तुत करना होगा। इस पर अपलोड किए गए विवरण के सम्बंध में यदि यह हाईकोर्ट के 2020-21 के आदेश के पालन न होने की स्थिति दिखती है तो संबधित विद्यार्थी शिकायत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों पर समिति चार सप्ताह में विचार करेगी एवं संबधित स्कूल का पक्ष प्रस्तुत करने का समय देकर निराकरण करेगी।