नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं।
यह भी पढ़ें : लगातार 4 दिनों की छुट्टी घोषित, बंद रहेंगे ऑफिस, सरकार ने जारी किए आदेश
बाजार कर में छूट से मिट्टी के दीपक बेचनेवालों, फूलों या सजावटी सामान और दीप-माला बेचनेवालों, धार्मिक प्रतीकों आदि के छोटे व्यापारियों को खासा फायदा होगा। प्राय: गांव के कारीगर, जरूरत महिलाएं ये सामान बेचने शहर आते हैं जिनसे इस बार बाजार शुल्क नहीं लिया जाएगा। रेहड़ी पटरी पर अस्थायी रूप से व्यापार व्यवसाय करने वाले छोटे व्यवसायियों को स्थानीय सामग्री बेचने पर लगने वाले बाजारी कर और शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है।