ऐसे मिलेगा योजना का लाभ
परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना 2.0 के तहत देशभर में 3 करोड़ नए आवास बनाने का फैसला किया गया था। इस पर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि इस योजना के तहत प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर खुद की जमीन बनाने पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाने पर डेढ़ लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यदि मनरेगा के तहत घर बनता है तो उसमें 1 लाख 75 हजार रुपए दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 2.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
लोन पर भी मिलेगी 25 लाख रुपए की सब्सिडी
योजना के तहत घर बनाने वाले हितग्राही को 25 लाख रुपए तक के लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की राशि पर लोन लगने वाले ब्याज को भुगतान के रूप में किया जाएगा। इस स्कीम के तहत हितग्राही को ब्याज की सब्सिडी की राशि लोन अकाउंट में एडवांस दिया जाएगा। इससे होम लोन शुरू से पहले ही लोन की स्कीम और ईएमआई भी कम हो जाएगी।
क्या होगी इस स्कीम की पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही की सालाना आय 9 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ परिवार के किसी एक व्यक्ति को ही मिलेगा। पति-पत्नी के अलावा अविवाहित बच्चे भी शामिल होंगे। हितग्राही ने पहले किसी भी आवास योजना से सरकार से सब्सिडी न ली हो। योजना का लाभ लेने वाले हितग्राही को मकान का लोन अमाउंट पूरा करना होगा। भुगतान न होने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम से वापस चला जाएगा।