मतदान केंद्र पर ही पहले पहुंचकर इस पर्ची को प्राप्त करने के बाद वोट डाल सकेंगे। जिले के 2253 बूथों पर सुबह 5 बजे से बीएलओ मौजूद रहेंगे। रविवार को भोपाल सांसद के लिए 21 लाखा 44 हजार 088 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया कि मतदान के लिए पहचान के एक मात्र दस्तावेज के रूप में केवल फोटो मतदाता पर्चियां मान्य नहीं होंगी। आयोग के निर्देशानुसार मतदाता को वोटर कार्ड या अन्य ग्यारह में से कोई एक वैकल्पिक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
चुनाव प्रचार का शोर गुल थमा, केवल घर-घर दी जा सकेगी दस्तक
लोकसभा निर्वाचन का चुनावी प्रचार मतदान से 48 घंटे पूर्व शुक्रवार शाम 6 बजे से थम गया। इसके बाद उम्मीदवार या राजनैतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए न तो जुलूस निकाल सकेंगे और न आम सभायें आयोजित करेंगे। लाउड स्पीकर के उपयोग पर भी रोक रहेगी। इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर-घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। मतदान दल 11 मई को सामग्री प्राप्त कर मतदान केन्द्रों के लिए रवाना होंगे।
बिना लाइन में लगे वोट डाल सकेंगे दिव्यांग मतदाता
दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसके लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्थायें की हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र पर जहां रेम्प बनाये गये हैं, वहीं मतदान केन्द्रों पर व्हीलचेयर अथवा ट्राइसइकिल की व्यवस्था की गई है। दिव्यांग सीधे अंदर जाकर वोट डाल सकेंगे।
प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए स्थानीय स्वयंसेवी युवाओं को दिव्यांग मित्र नियुक्त किया जायेगा। वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से मतदाता सूची में देख सकते हैं अपना नाम…
मतदाता सूची में नाम है या नहीं इसकी जानकारी वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
फोन में एप डाउनलोड करके के बाद अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, जेंडर, राज्य, जिला और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी भरने के बाद सबमिट करते ही जानकारी फोन की स्क्रीन पर आ जाएगी। वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर भी नाम देखा जा सकता है।