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अब रात 12 बजे के बाद नहीं मिलेगी शराब, रेस्टोरेंट, पब और दुकानों को सख्त आदेश, नियम तोड़ा तो रद्द होगा लाइसेंस

Bhopal News : कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि रात 12 बजे के बाद बार रेस्टोरेंट और शराब दुकानें न खुलें। 11.30 बजे के बाद वहां ग्राहकों की एंट्री न हो। नियम तोड़ने वाले दुकान संचालक का तुरंत लाइसेंस निरस्त करें। वहीं, इंदौर में आबकारी विभाग शराब दुकानों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेगा।

भोपालAug 31, 2024 / 04:39 pm

Faiz

Bhopal News
Bhopal News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ साथ आर्थिक नगरी इंदौर में अब रात 12 बजे के बाद बार, रेस्टोरेंट और शराब दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। शराबखोरी के कारण रातों में बढ़ रहे क्राइम से जुड़े मामलों पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर नियम ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के तहत अब से रात 12 बजे के बाद कोई शराब दुकान, बार या रेस्टोरेंट लोगों को शराब परोसते पकड़ाता है तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस ही रद्द कर देगा। साथ ही, दुकानदार के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ इंदौर में रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए आबकारी विभाग को सीसीटीवी कैमरों का एक्ससेस दिया गया है।
भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने यह आदेश आबकारी अधिनियम के तहत जारी किया है। जिसमें ग्राहक के लिए रात 11.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। बता दे कि शहर में रात के समय लगातार हो रही दुर्घटनाओं और क्राइम से जुड़े मामलों के आदार पर मीडिया, सोशल मीडिया और आमजन लगातार इन मुद्दों को उठा रहे थे। इन्हीं शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन की ओर से ये फैसला लिया गया है।
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कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शहर में देर रात तक खुलने वाले बार और रेस्टोरेंट को सील कर कानूनी कार्रवाई करें। साथ ही उनके लाइसेंस निलंबित करने के प्रस्ताव संबंधित अधिकारी के पास भेजें। पिछले दिनों उन्होंने सभी एसडीएम को भी इसके लिए निर्देशित किया था। अब एसडीएम के साथ आबकारी अमला भी शराब दुकान, बार, रेस्टोरेंट और होटलों पर कार्रवाई करेगा।
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आए दिन हो रहे विवाद

बता दें कि भोपाल में देर रात तक बार, रेस्टोरेंट और शराब दुकानें खुलने से लगभग हर रोज नशे में धुत लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार तो हो ही रहे हैं, साथ ही विवादों की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस और समाचारों में भी ये मामले सुर्खियों में रहते हैं। जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आबकारी विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई का आदेश दिया है।
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इंदौर में भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग

भोपाल के साथ साथ इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने भी बार और रेस्टोरेंट की निगरानी के लिए आबकारी विभाग को निर्देश दिये हैं। जारी निर्देश के मुताबिक, आबकारी विभाग सीसीटीवी कैमरों की मदद से बार-रेस्टोरेंट के खुलने और बंद होने के समय की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे। इसके लिए बारों में कैमरे स्थापित कर उनका एक्सेस आबकारी नियंत्रण कक्ष को दिया गया है।

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