भोपाल। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। ये दो एेसे दस्तावेज हैं, जो आज हर व्यक्ति की जरूरत हैं। लेकिन, जब कोई आवेदक यह दस्तावेज बनवाने जाता है तो वहां एड्रेस प्रूफ में उलझ जाता है। पासपोर्ट जारी होने में जो दस्तावेज मान्य हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में मान्य नहीं हैं, जबकि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबसे अहम सबूत है। वहीं डीएल बनवाते समय बिजली, पानी, मोबाइल बिल, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, बैंक पासबुक को बतौर एड्रेस प्रूफ स्वीकार नहीं किया जाता। जिन दस्तावेजों को डीएल बनवाते समय स्वीकार नहीं किया जाता, उन्हीं के आधार पर बना पासपोर्ट डीएल बनवाने में मान्य किया जाता है। उधर, पासपोर्ट बनवाते समय आरटीओ द्वारा जारी डीएल और रजिस्टे्रशन कार्ड को वैध दस्तावेज नहीं माना जाता।
पासपोर्ट के लिए
पानी का बिल, टेलीफोन (लैंडलाइन या पोस्ट पेड मोबाइल बिल), आयकर निर्धारण आदेश, निर्वाचन आयोग ने फोटो आईडी कार्ड, गैस कनेक्शन, प्रतिष्ठित कंपनियों के लेटर हेड पर प्रमाणपत्र, बिजली का बिल, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, बैंक पासबुक
पासपोर्ट : नागरिकता का अहम सबूत
पासपोर्ट, यानी भारतीय नागरिकता का सबसे अहम सबूत। विदेश यात्रा करने वाले भारत गणराज्य के नागरिकों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाला दस्तावेज है। पासपोर्ट बनवाते समय एड्रेस प्रूफ के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए बिजली, पानी, मोबाइल बिल, वोटर आईडी कार्ड, गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट और बैंक पासबुक को मान्य किया है।
डीएल: वाहन चलाने की अनुमति
ड्राइविंग लाइसेंस, यह एक व्यक्ति विशेष को सार्वजनिक सड़क पर बाइक, कार, ट्रक, बस समेत मोटर चालित वाहन संचालित करने की अनुमति देने वाला दस्तावेज है। आवेदक का टेस्ट लिया जाता है और सफल होने पर ही डीएल जारी होता है। डीएल बनवाते समय आवेदक को फॉर्म के साथ बतौर एड्रेस प्रूफ कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीेकल एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक इसमें पासपोर्ट, वोटर आईडी और एलआईसी पॉलिसी मान्य होती है।
Hindi News / Bhopal / पासपोर्ट या डीएल बनवा रहे हैं तो पहले ये लीगल पेपर जरूर कर लें तैयार