मंगलवार को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और रिटर्निंग ऑफिसर सहित कई लोगों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपने चुनावी हलफनामे में कई गलत जानकारियां दी हैं।
यह भी पढ़ें : Heavy Rain Alert – चक्रवात से बढ़ा खतरा, जानिए 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त को कहां होगी जोरदार बारिश चुनावी शपथपत्र में सही जानकारी को छुपाकर गलत जानकारी देने के आधार पर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई है। इसके साथ ही कोर्ट से खंडवा सीट पर दोबारा चुनाव कराने की बजाए यहां से दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल को विजयी घोषित करने की भी मांग की है।
यह भी पढ़ें : पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा पर लगी पाबंदी, भगदड़ मचने की आशंका से अब नहीं होगी शिव महा पुराण अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल की हाईकोर्ट में दायर याचिका में खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की सांसदी रद्द करने के साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर पर भी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता ने खुद ही इस केस में अपना पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।