मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर कहा है कि कंटेनमेंट जोन के दायरे में आने वाले कॉलेज फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। यदि कॉले कोले जाते हैं तो जिला प्रशासन, एसडीएम और आपदा प्रबंधन समिति को पहले आवेदन देना होगा। इसके बाद ही अधिकारी कालेज का निरीक्षण कर आंकलन करेंगे। फिर कलेक्टर से अनुमति ली जा सकेगी। इससे पहले मंत्रालय में हुई उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कालेज खोलने के निर्देश दे दिए थे। उन्होंने पचास फीसदी की क्षमता के साथ तीन-तीन दिन के लिए बैच निर्धारित करके कक्षाएं शुरू करने को कहा था।
यह भी है गाइडलाइन में