6 महीने की होती है मैटरनिटी लीव
बता दें कि मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग सरकारी महिला शिक्षिकाओं को 6 महीने यानी 180 दिनों की मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) देती है लेकिन जब बात महिला अतिथि शिक्षिकाओं की आती है तो उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाता है। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने बताया कि कई बार महिला अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश न मिलने के कारण नौकरी तक छोड़नी पड़ती है। हमने मातृत्व अवकाश के लिए कई बार सरकार से मांग की लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। उम्मीद है सरकार अतिथि महिला शिक्षिकाओं के दर्द को समझेगी और उनकी मांग पूरा करेगी। ये है मातृत्व अवकाश का नियम
लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने बताया कि अतिथि शिक्षिकों की सेवा शर्तों में मातृत्व समेत अन्य अवकाश व सुविधाओं का जिक्र नहीं है, न ही ऐसा कोई नया आदेश आया है। ऐसे में अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं दिया जा सकता।