मध्यप्रदेश के 75 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए यह भी अच्छी खबर है। अब उन्हें इंक्रीमेंट का फायदा मिल जाएगा। 2006 में लागू किए गए 7वें वेतनमान के बाद से इन दो तारीखों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि (सालाना इंक्रीमेंट) नहीं मिल रहा था। जनवरी में जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में अलग-अलग याचिकाओं को लेकर हुई सुनवाई में कर्मचारियों और अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद 2009 से लेकर 2023 के बीच सेवानिवृत्त हुए सीएमओ, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, हेड मास्टर, सहायक शिक्षक, लैब टेक्नीशियन तक शामिल है।
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epfo news- इसके अलावा किसी हादसे में मृत होने वाले सरकारी कर्मचारी के परिजनों के लिए भी यह अच्छी खबर है। अब एम्प्लाई प्रोविडेंट फंड (इपीएफ) से जुड़े कर्मचारियों के परिजनों को पीएम, पेंशन और बीमे की राशि का भुगतान तत्काल कर दिया जाएगा। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) वी रंगनाथ की ओर से जारी किए गए निर्देश के बाद यह व्यवस्था अमल में आ गी है। इसके लिए जारी निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी दुर्घटना में जान गंवाने वाले भविष्य निधि सदस्यों के परिजनों को तत्काल रूप से भविष्य निधि सदस्यों के परिजनों को तत्काल रूप से भविष्य निधि, पेंशन और बीमे के हितलाभ दिए जाएं। इसके लिए पोस्टल शुरू किया गया है। पिछले दिनों 108 एंबुलेंस के सड़क हादसे में मृत कर्मियों के मामले में इपीएफ ने संज्ञान लेते हुए उनके परिजनों को तत्काल नियमानुसार भविष्य निधि, पेंशन और बीमे का लाभ दिया गया था। इसके लिए जो पोर्टल शुरू किया गया है, उसका नाम ‘तत्पर’ है।