लगेगा स्पैम फिल्टर
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बीते महीने फोन कंपनियों को उनके फोन कॉल और मैसेज सेवाओं में स्पैम फिल्टर स्थापित करने के निर्देश जारी किए थे। यह फिल्टर फोन कंपनियों के ग्राहकों को फर्जी कॉल और मैसेज से बचाने में मदद करेगा। इसके मुताबिक 1 मई 2023 से पहले फिल्टर लगाना होगा।
गैस की कीमतों में बदलाव
हर महीने की शुरुआत में तेल विपणन कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव में बदलाव करती हैं। 1 मई को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के भाव में कटौती की गई है। सिलेंडरों की कीमत में 171.50 रुपये की गिरावट आई है। हालांकि रसोई गैस के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
म्यूचुअल फंड के नियमों में परिवर्तन
बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव किया है। सेबी ने नया अपडेट जारी करने को कहा है। इसके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल वॉलेट को रिजर्व बैंक (आरबीआइ) से केवाईसी करवाना होगा।
पर्यटक वाहनों के नियम बदले
बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों के नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। इन वाहनों से किसी प्रकार का परमिट शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके तहत इलेक्ट्रिक, एथेनॉल और मेथनॉल से चलने वाले पर्यटक वाहनों को काफी राहत मिलेगी।
रकम गिरवी नहीं रख सकेंगे ब्रोकर
बाजार नियामक सेबी ने ब्रोकरों द्वारा ग्राहकों की रकम का इस्तेमाल कर बैंक में गारंटी देने के चलन पर रोक लगा दी है। यह व्यवस्था 1 मई से लागू होगी। यह पहल ब्रोकरों द्वारा किसी भी दुरुपयोग की आशंका को खत्म करने के लिए है।
एटीएम से पैसा निकालने पर लगेगा चार्ज
यदि आप पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारक है और एटीएम से पैसे निकालते हैं तो 1 मई 2023 से अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। यह अतिरिक्त शुल्क आपके एटीएम लेनदेन के लिए जीएसटी के साथ लागू होगा। वेबसाइट के अनुसार अगर खाते में बैलेंस नहीं है तो आपको नकद निकासी लेनदेन पर जुर्माना लगेगा।
मई माह में बैकों में 12 दिन छुट्टियां
मई माह में बैंकों में 12 दिन की छुट्टियां है। हालांकि नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से ग्राहक अपना काम आसानी से निपटा सकते हैं। बैंकों में अवकाश से ग्राहकों को बैंकिंग कामकाज करने में परेशानी होगी।
जीएसटी के नियमों में बदलाव
1 मई से जीएसटी के नियम नए लागू होंगे। इसमें किसी भी लेन-देन की रसीद 7 दिनों के अंदर इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करवाना अनिवार्य होगा। हालांकि ये नियम 100 करोड़ रुपए या ज्यादा वाली कंपनियों के है।