MP News: मध्यप्रदेश में पत्नी को पीटने वाले पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन में से हर महीने 50 हजार रूपए उनकी पत्नी को गुजारा भत्ता के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने पुरुषोत्तम शर्मा को एक लाख रूपए की लिटिगेशन कास्ट भरने का भी आदेश दिया है और इस मामले में भोपाल कुटुंब न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट की बैंच ने कहा है कि पूर्व डीजी पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन में से हर महीने की 10 तारीख को 50 हजार रुपए उनकी पत्नी को दिए जाएं। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की बेंच ने भोपाल कुटुंब अदालत के उस आदेश को भी रोक दिया है जिसमें पूर्व डीजीपी को याचिकाकर्ता पत्नी को एकमुश्त चार लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने पाया कि अधीनस्थ अदालत ने अपने विवेक का सही उपयोग नहीं किया था। पुरुषोत्तम शर्मा की पेंशन 1 लाख 12 हजार रूपए है। बता दें कि भोपाल कुटुंब न्यायालय के आदेश के खिलाफ पत्नी प्रिया शर्मा ने हाईकोर्ट मे याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
बीवी को पीटते वीडियो हुआ था वायरल
बता दें कि आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा सितंबर 2020 में href="https://www.patrika.com/bhopal-news" data-type="link" data-id="https://www.patrika.com/bhopal-news" target="_blank" rel="noopener">भोपाल में लोक अभियोजन के स्पेशल डीजी के पद पर पदस्थ थे। इसी दौरान उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। पत्नी का आरोप है कि आईपीएस शर्मा का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है। इसी बात को लेकर पति-पत्नी में विवाद हुआ था। उसके बाद भड़के डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने पत्नी की घर में पिटाई शुरू कर दी। वीडियो में ये भी नजर आ रहा था कि पत्नी ने बचाव में पुरुषोत्तम शर्मा पर कैंची से वार किया । मामले में पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे ने इसकी शिकायत सीएम और गृह मंत्री से की थी और पिता के ऊपर कार्रवाई की मांग की थी जिसके बाद आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को निलंबित कर दिया गया था।