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भोपाल

फेमस जूस सेंटर, बिना अनुमति बायो डीजल, पेट्रोल बेचने और फर्जी गैस एजेंसी संचालन पर एफआईआर

– गैस सिलेंडर कालाबाजारी व अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर कलेक्टर के निर्देश पर हुई तीन एफआईआर, खाद्य विभाग ने कराईं

भोपालSep 21, 2021 / 10:02 pm

प्रवेंद्र तोमर

फेमस जूस सेंटर, बिना अनुमति बायो डीजल, पेट्रोल बेचने और फर्जी गैस एजेंसी संचालन पर एफआईआर

फेमस जूस सेंटर, बिना अनुमति बायो डीजल, पेट्रोल बेचने और फर्जी गैस एजेंसी संचालन पर एफआईआर

भोपाल. घरेलू गैस कालाबाजारी, पेट्रोल डीजल में मुनाफाखोरी को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तीन एफआईआर अलग-अलग थानों में दर्ज कराई हैं। अशोका गार्डन थाना क्षेत्र अंतर्गत फेमस जूस सेंटर संचालक सजिद मंसूरी के खिलाफ अशोका गार्डन थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुछ दिन पूर्व की गई जांच में यहां काफी अनियमितताएं मिली थीं, सड़े, गले फल के अलावा 7 घरेलू सिलेंडर भी मिले थे। इसको लेकर खाद्य विभाग ने संचालक पर एफआईआर दर्ज कराई है। इधर बिना वैध अनुमति बायो डीजल और पेट्रोल का विक्रय करने और मनमाने ढंग से विक्रेता से राशि वसूलने पर इंडियन बायो डीजल के सीईओ और पेट्रोल संचालक के विरूद्ध नजीराबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एक अन्य एफआर्रआर बैरसिया थाने में दर्ज हुई है।
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ज्योति शाह नरवरिया ने बताया कि बैरसिया में मेसर्स मंगलनाथ फिलिंग सेंटर के संचालक हरीनारायण गुर्जर हैं। पेट्रोल पम्प पर बिना वैध अनुमति के बायो डीजल और बायो पेट्रोल के नाम से मोटर स्पिरिट का विक्रय किया जा रहा है इसके लिये जिला-प्रशासन से वैध अनुमति नहीं ली गई थी। जांच में हरिनारायण गुर्जर द्वारा मनमाने ढंग से रेट तय कर मुनाफाखोरी किया जाना पाया गया। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने प्रकरण की सुनवाई के बाद कंपनी सीईओ सेहरा कबीर और संचालक हरिनारायण गुर्जर के विरूद्ध बिलखिरिया थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। इसके बाद ही खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है।
फर्जी गैस एजेंसी पर कार्रवाई

इधर बैरसिया में ही बिना अनुमति बैटरी की दुकान पर गैस सिलेंडरों का अवैध व्यवसाय करने पर बैरसिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 10 सितम्बर को बैरसिया एसडीएम और खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए 36 कमर्शियल तथा घरेलू सिलेंडर जब्त किए। 100 किलोग्राम से अधिक गैस संग्रहित करने पर विस्फोटक अनुज्ञप्ति जरूरी होती है। इसको लेकर कलेक्टर के निर्देश पर मोहन सिंह कुशवाह और भारत गैस एजेंसी संचालक राजेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी निशातपुरा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बैरसिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

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