पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने अपने साथी कार्यकर्ताओं आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी के साथ 2016 में सीएम हाउस में प्रदर्शन की तैयारी की थी। इस दौरान पथराव हो गया जिसके बाद पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े सहित सभी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
यह भी पढ़ें : मुंबई की दूरी 2 सौ किमी घटा देगा 22 हजार करोड़ का यह नया ट्रेक इस केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 8 साल पुराने इस मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी कांग्रेस नेताओं पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
यह भी पढ़ें : पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा पर लगी पाबंदी, भगदड़ मचने की आशंका से अब नहीं होगी शिव महा पुराण ये है मामलासन 2016 में एनएसयूआई NSUI ने सीएम हाउस का घेराव किया था। विपिन वानखेड़े और उनके साथी भी प्रदर्शन कर रहे थे तभी पथराव चालू हो गया। तोड़फोड़ भी हुई। इस पर विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान तथा धनजी गिरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को पहले भी एक केस में सजा मिल चुकी है। सन 2011 के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2023 को उन्हें एक साल की सजा सुनाई थी। बाद में पूर्व विधायक को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। विपिन वानखेड़े का यह मामला भी विधानसभा के घेराव से जुड़ा था।