मध्यप्रदेश में महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए महंगाई राहत में भी 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों के डीआर में बढ़ोत्तरी अक्टूबर से देने के आदेश दिए हैं जिससे पूर्व कर्मचारियों का 9 माह का एरियर का नुकसान हो गया है। एरियर का ऐसा ही नुकसान पेंशनर्स को पिछले साल भी हो चुका है।
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4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों की महंगाई राहत भी 50 प्रतिशत हो जाएगी। बढ़ाई गई महंगाई राहत (डीआर) अक्टूबर की पेंशन से ही मिलने लगेगी लेकिन एरियर नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ा डीआर अक्टूबर से देने का आदेश जारी कर एरियर बचा लिया।
प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनर्स को राज्य सरकार इससे पहले भी एरियर का घाटा करा चुकी है। राज्य सरकार ने जब पिछली बार महंगाई राहत बढ़ाकर 46 प्रतिशत की थी तब भी पेंशनर्स को 8 माह का एरियर नहीं दिया गया था। राज्य सरकार ने प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जुलाई 2023 की बजाए मार्च 2024 से महंगाई राहत बढ़ाई थी जिससे उन्हें खासा नुकसान हुआ था।
पेंशनर्स संगठनों और कर्मचारी संगठनों ने एरियर नहीं देने का विरोध करते हुए इसे सरकार को दोहरा व्यवहार बताया है। पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष एलएन कैलासिया ने कहा कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स के लिए भी समान तिथि से समान राशि बढ़ाती है। राज्य सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने भी प्रदेश के पेंशनर्स को भी जनवरी 2024 से ही महंगाई राहत देने की मांग की है। पेंशनरों को लगातार दूसरी बार एरियर का नुकसान हो रहा है।