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डीए के एरियर, समयमान वेतनमान के एरियर का भुगतान नहीं, कर्मचारियों के वेतन में विसंगति से भी असंतोष

DA arrears Time scale pay scale arrears news डीए एरियर, वेतनमान के एरियर के भुगतान नहीं होने से कर्मचारी नाराज

भोपालOct 28, 2024 / 04:35 pm

deepak deewan

DA arrears Time scale pay scale arrears not paid

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मध्यप्रदेश में कर्मचारियों, अधिकारियों को दोहरी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। एक ओर तो राज्य सरकार ने डीए में 4 प्रतिशत वृद्धि का ऐलान किया है वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अनेक कर्मचारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। कर्मचारियों अधिकारियों को न तो डीए के एरियर दिया जा रहा है न ही समयमान वेतनमान के एरियर का भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारियों के वेतन में भी खासी विसंगति है। और तो और, बेहद जरूरी होने पर भी कर्मचारियों, अधिकारियों को अपना ही जीपीएफ तक नहीं मिल पा रहा है।
प्रदेश की राजधानी के राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल के कर्मचारी अधिकारी आर्थिक तंगी में हैं। सोनागिरी स्थित इस अस्पताल की स्टाफ नर्स, ड्रेसर से लेकर वरिष्ठ कर्मचारी तक वेतन और डीए आदि का भुगतान नहीं किए जाने से असंतुष्ट हैं।
राज्य सरकार ने 28 जून 2023 को इएसआईसी से एमओयू साइन करते हुए राज्य कर्मचारी बीमा अस्पताल को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees State Insurance Corporation) के अस्पताल में परिवर्तित कर दिया था। यह अस्पताल जहां है, जैसे हैं की व्यवस्था के तहत सुपुर्द किया गया था। राज्य के कर्मचारियों को मानित प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था लेकिन अब कर्मचारी इस व्यवस्था से परेशान हो रहेे हैं।
कर्मचारियों का कहना है कि निगम काम तो केंद्र का करा रहा है लेकिन वेतन का भुगतान राज्य का किया जा रहा है। कर्मचारियों को निगम के कर्मचारियों की तरह न तो वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं और न ही राज्य के कर्मचारियों की तरह डीए का एरियर का भुगतान किया जा रहा है। यहां तक कि परिजनों की शादी या मौत पर बेहद जरूरी खर्च के लिए जीपीएफ तक नहीं निकाल पा रहे हैं।
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अव्यवस्थाओं के चलते कई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर काम करने से कतरा रहे हैं। कई कर्मचारियों का स्थानांतरण हो गया जबकि कई कर्मचारियों को निगम पहले ही वापस कर चुका है। लेकिन अब निगम द्वारा कर्मचारियों को राज्य सरकार में वापस भी नहीं भेजा जा रहा है। कर्मचारी संगठनों द्वारा राज्य और केंद्र सरकार को विभिन्न मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिए कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है लेकिन कोई हल नहीं निकला।
श्रम मंत्रालय का निगम होने के बावजूद श्रम कानून और नियमों को दरकिनार करते हुए मानित प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों को निगम एक चिकित्सालय में दो तरह के वेतन का भुगतान कर रहा है। श्रम मंत्रालय के नियमों के अनुसार कोई भी नियोक्ता वेतन भुगतान में भेदभाव नहीं कर सकता। इसके बाद भी वेतन विसंगति जारी है।
राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के पीएफ, डीए के एरियर, समयमान वेतनमान के एरियर जैसे महत्वपूर्ण भुगतान के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कर्मचारी अपने भविष्य के साथ ही वेतन, एरियर और जीपीएफ को लेकर चिंतित हैं।

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