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एंबुलेंस में लगी अदालत
शकील को गिरफ्तार करके सीबीआई को किसी भी स्थिति में आरोपी को आज कोर्ट में पेश करना था। ऐसे में सीबीआई उसे एंबुलेंस की मदद से ही अदालत ले आई। इसके बाद सीबीआई द्वारा आरोपी की स्थिति के बारे में कोर्ट को जानकारी दी गई तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार माथुर अपने अधीनस्थाें के साथ कोर्टरूम से उठकर नीचे आए और एंबुलेंस में जाकर आरोपी की शिनाख्त की। आरोपी पक्ष की ओर से न्यायधीश को बताया गय कि, उसका स्वास्थ्य बेहद खराब है, साथ ही वो चल फिर भी नहीं सकता। इसी हवाले से आरोपी के परिजन की ओर से जमानत यािका भी दायर की गई, जिसपर कोर्ट से मंजूरी मिल गई।
भोपाल गैसकांड का बड़ा आरोपी है शकील
शकील को भोपाल गैसकांड के पहले काम में अनियमित्ता बरतने वाले मुख्य आरोपियों में से एक माना गया है। निचली अदालत से तो उसे हादसे का बड़ा गुनाहगार करार देते हुए दो साल की सजा भी सुनाई जा चुकी है। बता देंकि, गैस हादसे की रात शकील कार्बाइड फैक्ट्री में एमआईसी प्रोडक्शन यूनिट में ऑपरेटर था। 7 जून 2010 को तत्कालीन सीजेएम मोहन प्रकाश तिवारी ने गैस त्रासदी मामले के आरोपी शकील सहित 7 लोगों को 2 साल जेल और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद भोपाल और इंदौर में रहने वाला शकील अपने 3 बेटों के साथ रातों-रात कहीं गायब हो गया था।