इस केेस में पूर्व सीएम कमलनाथ को भी एसआईटी ने नोटिस भेजा था। कमलनाथ ने प्रेस कान्फ्रेंस में हनी ट्रैप केस की सीडी और पेन ड्राइव होने का दावा किया लेकिन जब ये दोनों चीज जब्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया तो वे पलट गए। कमलनाथ ने नया बयान दिया कि उन्होंने सिर्फ 29 सेकेंड की क्लिप देखी है।
यह भी पढ़ें—आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ईडब्ल्यूएस के लिए अनारक्षित में से 10 प्रतिशत कोटा सोमवार को भोपाल कोर्ट ने हनी ट्रैप केस से जुड़े मानव तस्करी के मामले के तीन आरोपियों को बरी कर दिया। पीड़ित महिला ने कोर्ट में तीनों आरोपियों आरती दयाल, श्वेता जैन और अभिषेक सिंह ठाकुर को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया।
मामले में सीआईडी ने एफआईआर दर्ज की जिसमें कहा था कि विजय जैन, श्वेता स्वप्निल, आरती दयाल, अभिषेक ने फरियादी युवती का कई महत्वपूर्ण लोगों से यौन शोषण करवाया। लंबी बहस के बाद मानव तस्करी के आरोपियों को बरी करने के साथ यह केस समाप्त हो गया है। हनी ट्रैप केस की इंदौर कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
कमलनाथ ने देखी क्लिप
पूर्व सीएम कमलनाथ ने 21 मई 2021 को प्रेस कांफ्रेंस में दावा किया कि हनी ट्रैप केस की सीडी और पेन ड्राइव उनके पास है। कोर्ट में एक आरोपी ने मांग की कि कमलनाथ के पास पेन ड्राइव और सीडी कहां से आई, इसका खुलासा होना चाहिए। इसके बाद कमलनाथ को एसआईटी ने नोटिस जारी कर दिया। बाद में कमलनाथ का नया बयान सामने आया जिसमें बताया कि उन्होंने सिर्फ 29 सेकेंड की क्लिप देखी है।
अहम गवाह की पलटने से मिली राहत
मामले में फरियादी ने सभी आरोपियों के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि इन सभी ने मिलकर राजनेताओं से उसका यौन शोषण करवाया है। हालांकि वह कोर्ट में मुकर गई। अहम गवाह के पलट जाने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है।