अनुकंपा नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेशभर में पदस्थ पंचायत सचिव की असामयिक मौत होने पर उनके आश्रितों को अब राज्य के अन्य कर्मचारियों के समान 7 साल की समय अवधि में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। अभी तक इसके लिए 3 साल की समय अवधि निर्धारित थी।
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पंचायत सचिवों के परिजनों के लिए सामान्य कर्मचारियों के समान 7 साल तक अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पात्रता संबंधी नियमों में बदलाव कर दिया है। नवंबर 2017 में जारी किए गए नियमों के अनुसार पंचायत सचिव की असमय मौत पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लाभ के लिए 3 साल की समय सीमा निर्धारित थी। इसे बदलकर अब 7 साल कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें : एमपी में नए जिले के लिए छोड़ दी पार्टी, जानिए बागी विधायक को किस बात का है इंतजार पंचायत सचिवों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिए जाने की समय सीमा बढ़ाने से आश्रितों को सुविधा होगी। वे अपना अध्ययन पूरा कर सकेंगे। आश्रित के बालिग नहीं होने या समुचित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने की स्थिति में वह अपनी कमी पूरी कर सकेगा। 7 साल की अवधि में आश्रित उम्र या पढ़ाई पूरी कर सकेगा।
पंचायत सचिवों के लिए यह प्रावधान भी किया गया है कि उनके परिजनों या आश्रितों को अन्य जिलों में रिक्त पद पर नियुक्ति दी जा सकेगी। इसके लिए पंचायत अधिनियम के नियम 5 क में परिवर्तन किया गया है।