यहां पढ़ें पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि किसी विधायक को दो वर्ष या उससे अधिक जेल की सजा सुनाई जाती है तो, वह अयोग्य हो जाता है। सुमावली विधायक को कोर्ट द्वारा सजा सुनाने की जानकारी मिलने के बाद सचिवालय ने सख्त कदम उठाते हुए उनको नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में उनसे उनका पक्ष रखने को कहा गया था। लेकिन शुक्रवार दोपहर तक जवाब नहीं आया। अब इस सप्ताह तक इंतजार करने के बाद सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष के सामने प्रकरण रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि जानकारी यह भी मिली है कि विधायक अपने मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं।
छीनी गई ये सुविधाएं
आपको बता दें कि गुरुवार से विधायक का वेतन रोक दिया गया है। इसके अलावा उनको अब रेलवे के आने जाने के कूपन, यदि किसी कमेटी में सदस्य हैं तो, उसका भत्ता नहीं दिया जाएगा। यदि सोमवार को सदस्यता पर निर्णय होता है तो, फिर आगामी विधानसभा की बैठक में भी विधायक भाग नहीं ले सकेंगे।