इस संबंध में मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने प्रदेश सरकार के फैसले के संबंध में बताते हुए कहा कि, मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों और टाईगर रिजर्वस कॉरीडोर क्षेत्र के ग्राम से स्वैच्छिक पुनर्स्थापन स्वीकार करने वाले परिवार इकाइयों के हर परिवार को अब 10 लाख के बजाय 15 लाख रूपए प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। मंत्री शाह ने बताया कि, 13 साल की इस अवधि में समय के साथ इस राशि को पर्याप्त न मानकर राज्य ने विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक मंचों से इसे बढ़ाने के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार से निवेदन किया था।
प्रस्ताव पर भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली ने प्रस्तावित मुआवजा राशि को स्वीकृति दे दी है।कैबिनेट बैठक की 7 दिसंबर 2021 को हुई बैठक में पुनर्वास के लिए मुआवजा पैकेज में बढ़ोतरी समेत योजना क्रमांक 5109 की निरंतरता को अनुमोदित किया गया।
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साल 2022-23 में 300 करोड़ रूपए प्रावधान
वन मंत्री विजय शाह के अनुसार, साल 2022-23 में पुनर्स्थापन के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान निर्धारित हुआ है। इसमें कैम्पा मद से 285 करोड़ और योजना क्रमांक 5109 में पुनर्स्थापन के लिए 15 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। इस व्यवस्था के होने से संजय टाइगर रिजर्व नौरादेही अभयारण्य और रातापानी अभयारण्य के आस-पास रहने वाले परिवारों का पुनर्स्थापन हो सकेगा।
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