इस भर्ती प्रक्रिया के तहत उपसंचालक छात्रावास अधीक्षक से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर मध्य प्रदेश के दिव्यांगों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।
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आदेश में कही गई ये बात
सरकार की ओर से जारी आदेश के जरिए कहा गया है कि, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करती है।