जिन 49 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, उनमें से 8 आरोपी मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं। इनमें से तीन भोपाल जेल में हैं। तीनों को ही फांसी की सजा सुनाई गई है। इनके अलावा फांसी की सजा पाने वाले दो आरोपी इंदौर के रहने वाले हैं। जिन तीन आरोपियों को आजीवन जेल में रहने की सजा मिली है, उनमें दो उज्जैन और एक जबलपुर का रहने वाला है।
गौरतलब है कि अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के भीतर एक के बाद एक 21 बम धमाके हुए थे। 56 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 13 साल बाद दोषियों को सजा मिली। पुलिस का दावा है कि यह आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं। इनपर आरोप था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगे का प्रतिशोध लेने के लिए अहमदाबाद में बम धमाके किए थे।
सीरियल ब्लास्ट मामले में 2 फरवरी को कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी। लेकिन, 30 जनवरी को ही स्पेशल कोर्ट के जज एआर पटले कोरोना पाजिटिव हो गए थे। इसके बाद फैसला 8 फरवरी तक टल गया था। इसी दिन कोर्ट ने 49 लोगों को दोषी करार दिया था और 28 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। शुक्रवार 18 फरवरी को कोर्ट ने इन्हें सजा सुनाई है।
1. कमरुद्दीन नागौरी भोपाल जेल निवासी उज्जैन मध्य प्रदेश
2. आमिल परवाज भोपाल जेल निवासी उज्जैन मध्य प्रदेश
3. सफदर नागौरी भोपाल जेल निवासी उज्जैन मध्य प्रदेश
4. अमीन शेख निवासी इन्दौर मध्य प्रदेश
5. मोहम्मद मूवीन निवासी इन्दौर मध्य प्रदेश
1. मोहम्मद अली निवासी जबलपुर मध्य प्रदेश
2. मोहम्मद सफीक अंसारी निवासी उज्जैन मध्य प्रदेश
3. मोहम्मद अबरार निवासी उज्जैन मध्य प्रदेश