भोपाल

ये हैं एमपी के वो 17 धार्मिक स्थल जहां शराबबंदी का हुआ फैसला, मोहन कैबिनेट में लगी मुहर

Liquor Ban : मध्य प्रदेश के इन 17 क्षेत्रों में शराबबंदी पर मोहन कैबिनेट ने लगाई मुहर। हटाई जाने वाली शराब दुकानों को कहीं विस्थापित नहीं किया जाएगा। मां नर्मदा के पांच किलोमीटर दायरे का फैसला भी यथावत रहेगा।

भोपालJan 24, 2025 / 04:28 pm

Faiz

Liquor Ban : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शराबबंदी की घोषणा के बाद शुक्रवार को खरगोन जिले के महेश्वर में आयोजित कैबिनेट बैठक में सभी धार्मिक क्षेत्रों में शराब पूरी तरह से बैन करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। बता दें कि मोहन सरकार ने 1 नगर निगम, 7 नगर पालिकाओं, 6 नगर परिषदों और 3 ग्राम पंचायतों यानी कुल मिलाकर 17 क्षेत्रों की शराब दुकानों पर ताले लगाने पर मुहर लगाई है।

मां नर्मदा के 5 कि.मी दायरे का फैसला जारी रहेगा

सीएम ने आगे ये भी कहा कि, आपकी जानकारी में रहे कि सरकार के पिछले कार्यकाल में लिए फैसले के अनुसार, मां नर्मदा के दोनों तरफ के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाली शराब दुकानों को बंद रखने के फैसले को इस फैसले के साथ जारी रखा जाएगा। आइये क्रमबद्ध जानें किन-किन इलाकों में सरकार ने शराबबंदी का फैसला लिया है।

एक नगर निगम में होगी शराबबंदी

-उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में पूरी तरह से शराबबंदी रहेगी

इन नगर पालिकाओं में शराबबंदी पर मुहर

-दतिया नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराबबंदी रहेगी।
-पन्ना नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराबबंदी रहेगी।
-मंडला नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराबबंदी रहेगी।
-मुलताई नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराबबंदी रहेगी।
-पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराबबंदी रहेगी।
-मैहर माता की नगरी मैहर नगर पालिका क्षेत्र शराब की दुकानों से पूरी तरह मुक्त होंगी।
-मां पीताम्बरा पीठ के क्षेत्र दतिया नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराबबंदी रहेगी।

इन नगर परिषदों में लगी शराबबंदी पर मुहर

-ओमकारेश्वर की नगर परिषद
-महेश्वर की नगर परिषद
-मंडलेश्वर के नगगर परिषद
-ओरछा नगर परिषद
-चित्रकूट के नगर परिषद
-अमरकंटक नगर परिषद

इन ग्राम पंचायतों में भी शराबबंदी पर मुहर

नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत की बात करें तो सलकनपुर ग्राम पंचायत में स्थित सलकनपुर माता मंदिर के चलते यहां से भी शराबबंदी करने का फैसला किया है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत बरमान कलां, लिंगा और बरमानकलां खुर्द, फिर ग्राम पंचायत कुंडलपुर और बांदकपुर में भी शराब की बिक्री बंद की जाएगी।
यह भी पढ़ें- 3 दलितों की हत्या मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और CBI को दिया नोटिस, एमपी के पूर्व गृहमंत्री पर गंभीर आरोप

कहीं और विस्थापित नहीं होंगी ये शराब दुकानें

सीएम मोहन ने कहा कि ये सभी क्षेत्र हमारी धार्मिक आस्था के केंद्र हैं। इसी नीति के आधार पर इन सभी क्षेत्रों में सरकार ने शराबबंदी का निर्णय लिया है। खास बात ये है कि, शराबबंदी वाले क्षेत्रों से हटाई जाने वाली सभी शराब दुकानों को अन्य किसी स्थानों या शहरों में विस्थापित भी नहीं किया जाएगा। यानी ये सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद होंगी।

Hindi News / Bhopal / ये हैं एमपी के वो 17 धार्मिक स्थल जहां शराबबंदी का हुआ फैसला, मोहन कैबिनेट में लगी मुहर

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.