मां नर्मदा के 5 कि.मी दायरे का फैसला जारी रहेगा
सीएम ने आगे ये भी कहा कि, आपकी जानकारी में रहे कि सरकार के पिछले कार्यकाल में लिए फैसले के अनुसार, मां नर्मदा के दोनों तरफ के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाली शराब दुकानों को बंद रखने के फैसले को इस फैसले के साथ जारी रखा जाएगा। आइये क्रमबद्ध जानें किन-किन इलाकों में सरकार ने शराबबंदी का फैसला लिया है।एक नगर निगम में होगी शराबबंदी
-उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में पूरी तरह से शराबबंदी रहेगीइन नगर पालिकाओं में शराबबंदी पर मुहर
-दतिया नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराबबंदी रहेगी।-पन्ना नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराबबंदी रहेगी।
-मंडला नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराबबंदी रहेगी।
-मुलताई नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराबबंदी रहेगी।
-पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराबबंदी रहेगी।
-मैहर माता की नगरी मैहर नगर पालिका क्षेत्र शराब की दुकानों से पूरी तरह मुक्त होंगी।
-मां पीताम्बरा पीठ के क्षेत्र दतिया नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराबबंदी रहेगी।
इन नगर परिषदों में लगी शराबबंदी पर मुहर
-ओमकारेश्वर की नगर परिषद-महेश्वर की नगर परिषद
-मंडलेश्वर के नगगर परिषद
-ओरछा नगर परिषद
-चित्रकूट के नगर परिषद
-अमरकंटक नगर परिषद