भीलवाड़ा

खाद्य सुरक्षा योजना में आज से जुड़ेंगे नाम, पोर्टल खुलने से जनता को राहत, जानें शर्त

Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए आज से पोर्टल में नाम जुड़ेंगे। ई-मित्र के माध्यम से पात्र लोग खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए 26 जनवरी यानि आज रविवार से आवेदन कर सकेंगे। जानें जरूरी शर्तें।

भीलवाड़ाJan 26, 2025 / 06:54 pm

Sanjay Kumar Srivastava

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा

Food Security Scheme : राजस्थान सरकार के एक बड़े फैसले से जनता को राहत मिलेगी। खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए 26 जनवरी यानि आज रविवार से पोर्टल में आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान सरकार ने लंबे समय बाद खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने का निर्णय किया है। 26 जनवरी से ई-मित्रों के माध्यम से पात्र लोग खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। लंबे समय बाद पोर्टल चालू करने से लोगों को राहत मिली है।

प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने जारी किए आदेश

लंबे समय से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जुड़ पा रहे थे। इससे पात्र लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए भटक रहे थे। लोगों की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने 26 जनवरी से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोलने का निर्णय किया। खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने आदेश जारी किए है।

आवेदनों का एक माह के भीतर निस्तारण करने के निर्देश

आदेश में जिला कलक्टर को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ने के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों की निष्पक्ष जांच त्वरित एवं प्रभावी रूप से कराने और आवेदनों का एक माह के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए है। रसद विभाग के अनुसार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों का नाम एनएफएसए सूची से हटाने के लिए गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है।
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अपात्र सावधान, 31 जनवरी तक नाम हटवाएं नहीं तो पेनल्टी

इसके तहत अपात्र उचित मूल्य की दुकान से गेहूं ले रहे है। लाभार्थी 31 जनवरी तक खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने के लिए उपखंड कार्यालय, ग्राम विकास अधिकारी एवं संबंधित ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित उचित मूल्य की दुकान पर उपस्थित होकर आवेदन कर योजना से नाम हटवा लेते है तो उनसे उठाए गए गेहूं की कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी। 31 जनवरी के बाद कोई भी अपात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा का लाभ लेते पाया गया तो नियमानुसार वसूली की जाएगी।
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