इससे पहले 18 जुलाई को भी न्यायालय के अधिकारी न्यास पहुंचे थे, लेकिन सचिव के नहीं मिलने पर कुर्की कार्रवाई नहीं हो सकी थी। सुभाषनगर के बलवंत धोबी ने न्यास के खिलाफ परिवाद किया। इसमें बताया कि पंचवटी आवास योजना में उसने आवेदन किया। न्यास ने आवास आवंटित नहीं किया। बलवंत ने अधिवक्ता के माध्यम से आवंटित आवास उपलब्ध करवाने के लिए पेश वाद पत्र पर एडीजे न्यायालय ने 4 मई 2016 को निर्णय और डिक्री पारित कर न्यास सचिव को वादी को आवंटित आवास देने का आदेश दिया।
इसके बावजूद न्यास ने न्यायालय आदेश की पालना नहीं की। बलवंत ने पालना कार्रवाई एडीजे कोर्ट-3 में पेश की। इसमें कोर्ट ने नवंबर 2022 में न्यास सचिव का वाहन कुर्क करने का वारंट जारी किया। कार्रवाई नहीं हुई। फिर 2 दिसम्बर को आदेश जारी किए। इसकी पालना में न्यायालय के कर्मचारी कैलाश शर्मा व सुनील मेहता न्यास पहुंचे व सचिव अभिषेक खन्ना से मिले। दोनों ने मामले से अवगत करवाया। सचिव खन्ना ने आश्वासन दिया कि वे अगली पेशी 18 दिसम्बर तक निस्तारण कर देंगे। उसके बाद कुर्की टाल दी गई।