BJP Manifesto 2024: भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ में क्या है खास?, CM साय ने बताई बड़ी बात, जानिए..
विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि अभियुक्त ने छात्रा को धमकी देकर डरा दिया था, जिसके कारण उसने किसी को नहीं बताया। एक दिन छात्रा के घरवालों के मोबाइल पर अभियुक्त का फोन आया तब मामला उजागर हुआ। शिकायत पर पुलिस ने भादवि की धारा 345 (क) 509 (ख) 506 व लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की और न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। दोष साबित होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत तीन साल सश्रम कैद की सजा सुनाई। उस पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।