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CG Election: पंचायत चुनाव पर नया अपडेट, आरक्षण प्रक्रिया हुई स्थगित

CG Election: पंचायत एवं ग्रामीण विकास के संयुक्त सचिव द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में इसके पीछे कोई भी कारण नहीं बताया गया है। वहीं दूसरी ओर नगरीय निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए 19 दिसंबर की तिथि तय की गई है।

भिलाईDec 17, 2024 / 01:15 pm

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CG Election:

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CG Election: त्रि-स्तरीय पंचायतों के प्रस्तावित आरक्षण की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। आरक्षण की प्रक्रिया मंगलवार को प्रस्तावित था। सोमवार को इस संबंध में कोई भी निर्देश के अभाव में पूरे दिन असमंजस की स्थिति बना रहा। अंतत: देर शाम स्थगन का निर्देश जारी कर दिया गया।
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पंचायत एवं ग्रामीण विकास के संयुक्त सचिव द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में इसके पीछे कोई भी कारण नहीं बताया गया है। वहीं दूसरी ओर नगरीय निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए 19 दिसंबर की तिथि तय की गई है। 19 दिसंबर को शाम 4 बजे कलेक्टोरेट में आरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी।

निकायों का भी आरक्षण 19 को

इधर नगरीय निकायों के आम चुनाव के लिए नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956, नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानानुसार नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् व नगर पंचायत के वार्डों के आरक्षण 19 दिसंबर को दोपहर 4 बजे जिला कार्यालय के सभाकक्ष किया जाना है।
कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने परिपत्र जारी कर आयुक्त नगर पालिका निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद कुम्हारी, अहिवारा, अमलेश्वर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत उतई, धमधा, पाटन को सूचना प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। सभी को आरक्षण के लिए निर्धारित तिथि को तय समय के 1 घण्टे पूर्व अभिलेख सहित पूर्ण तैयारी के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने कहा गया है।

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