इस प्रकरण में फैसले से ठीक पहले भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव अपने अधिवक्ता कमलेश सिंह के साथ उपस्थित हुए, और उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इस दौरान विधायक के साथ आरोप के दायरे में आए सुपेला निवासी रितेश यादव 32 साल, मॉडल टाउन निवासी आदित्य सिंह 29 साल, सेक्टर 8 निवासी सोहेल खान 29 साल, ढाचा भवन कुरूद निवासी मनीष तिवारी व सेक्टर-08 भिलाई निवासी मनीष तिवारी 29 साल न्यायालय में उपस्थित थे ।
तत्कालीन छात्र नेता व मौजूदा विधायक देवेेन्द्र यादव ने अपने साथियों के साथ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया था। 23 अगस्त 2010 को प्रदर्शन के दौरान ही प्रदर्शनकारियों ने परिसर में जमकर उत्पात मचाया व तोडफ़ोड़ किया था। इस दौरान परिसर में रखे गमले व अन्य सामान टूट-फूट गए। जिसके बाद भिलाई नगर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ बलवा व तोडफ़ोड़ करने की धारा के तहत अपराध दर्ज किया था।