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भिलाई

नौ साल से फरार कांग्रेसी विधायक देवेंद्र ने किया कोर्ट में सरेंडर, वारंट तामिल नहीं करा पा रही थी पुलिस

न्यायालय (Durg District court) ने इस मामले में भिलाई विधायक (Bhilai MLA Devendra yadav) समेत तीन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन पुलिस वारंट तामिल नहीं करा पाई।

भिलाईJan 26, 2020 / 12:34 pm

Dakshi Sahu

नौ साल से फरार कांग्रेसी विधायक देवेंद्र ने किया कोर्ट में सरेंडर, वारंट तामिल नहीं करा पा रही थी पुलिस

नौ साल से फरार कांग्रेसी विधायक देवेंद्र ने किया कोर्ट में सरेंडर, वारंट तामिल नहीं करा पा रही थी पुलिस

दुर्ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU Bhilai) सेक्टर-8 भिलाई में 9 साल पहले प्रदर्शन के दौरान बलवा करने के मामले में आरोपी बने मौजूदा भिलाई महापौर व विधायक देवेंद्र यादव समेत छह लोगों को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। इस प्रकरण पर फैसला न्यायाधीश अनुप तिग्गा ने सुनाया। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने इस मामले में भिलाई विधायक समेत तीन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन पुलिस वारंट तामिल नहीं करा पाई।
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विधायक ने किया आत्समर्पण
इस प्रकरण में फैसले से ठीक पहले भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव अपने अधिवक्ता कमलेश सिंह के साथ उपस्थित हुए, और उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इस दौरान विधायक के साथ आरोप के दायरे में आए सुपेला निवासी रितेश यादव 32 साल, मॉडल टाउन निवासी आदित्य सिंह 29 साल, सेक्टर 8 निवासी सोहेल खान 29 साल, ढाचा भवन कुरूद निवासी मनीष तिवारी व सेक्टर-08 भिलाई निवासी मनीष तिवारी 29 साल न्यायालय में उपस्थित थे ।
यह है पूरा मामला
तत्कालीन छात्र नेता व मौजूदा विधायक देवेेन्द्र यादव ने अपने साथियों के साथ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया था। 23 अगस्त 2010 को प्रदर्शन के दौरान ही प्रदर्शनकारियों ने परिसर में जमकर उत्पात मचाया व तोडफ़ोड़ किया था। इस दौरान परिसर में रखे गमले व अन्य सामान टूट-फूट गए। जिसके बाद भिलाई नगर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ बलवा व तोडफ़ोड़ करने की धारा के तहत अपराध दर्ज किया था।

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