Free Ration: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों को अक्टूबर माह से राशन नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी नहीं करवाने पर राशन कार्डों से जो नाम हटाए जाएंगे, उनके स्थान पर नए नाम जोड़े जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme) में 30 सितंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले पात्र लाभार्थियों को अगले माह यानी अक्टूबर महीने का गेहूं नहीं मिलेगा। 31 अक्टूबर तक भी ई-केवाईसी (E-KYC)नहीं करवाई तो वंचित चयनित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए जाएंगे।
प्रदेश में 10 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। सक्षम लोगों के योजना से बाहर होने पर यह नाम जुड़े हैं। इनमें 1 लाख 70 हजार दिव्यांग, नव विवाहित महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सरकार की भविष्य में योजना विधवा महिलाओं, कचरा बीनने वाले और घुमन्तू परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने की है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी जरूरी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में राशन पाने के पात्र परिवारों के लिए पोस मशीन के जरिए राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी जरूरी है। जिले में अब तक बायोमेट्रिक सत्यापन से 82.20 प्रतिशत सदस्यों की ई-केवाईसी हो चुकी है।
ई-केवाईसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में की जा रही है। जिले में राशन कार्ड धारकों की संख्या 7 लाख 32 हजार 317 है। 6 लाख 1 हजार 922 राशन कार्डों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है।
राशनकार्ड ई-केवाईसी के लिए आपको अपने नजदीकी डीलर के पास आधार कार्ड लेकर जाना है। सिर्फ आधार कार्ड लिंक से आपका ई-केवाईसी हो जाएगा। राशन कार्ड ई-केवाईसी निशुल्क है। अगर किसी उपभोक्ता के फिंगर प्रिंट नहीं आते तो उनके लिए आइरिस मशीन से आंखों की पुतलियां से ई-केवाईसी की जाएगी।
राशन का गेहूं पाने के लिए किसी भी स्थिति में 30 सितंबर से पूर्व केवाईसी करा लें, अन्यथा अक्टूबर माह के गेंहू से वंचित होना पडेगा। वहीं 31 अक्टूबर तक भी ई केवाईसी नहीं करवाई तो वंचित चयनित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए जाएंगे।
खाद्य सुरक्षा योजनांर्तगत पात्र लाभार्थियों की ओर से 30 सितंबर तक केवाईसी नहीं कराने पर अक्टूबर माह का गेहूं नहीं मिलेगा। साथ ही 31 अक्टूबर तक केवाईसी नहीं कराने पर पात्र का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा।- रामचन्द्र शेरावत, जिला रसद अधिकारी