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बाड़मेर : आस्था स्थल खोलने की अनुमति, पूजा सामग्री और घंटी बजाने पर प्रतिबंध

-धार्मिक स्थलों से जुड़े व्यक्तियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य-कोविड गाइडलाइन के साथ सुबह 5 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल

बाड़मेरJul 01, 2021 / 08:32 pm

Mahendra Trivedi

आस्था स्थल खोलने की अनुमति, पूजा सामग्री और घंटी बजाने पर प्रतिबंध

आस्था स्थल खोलने की अनुमति, पूजा सामग्री और घंटी बजाने पर प्रतिबंध

बाड़मेर. कोविड लॉकडाउन के बाद अनलॉक के चलते अब धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। जिले में कोविड गाइडलाइन के अनुरूप सुबह 5 से शाम 4 बजे तक आस्था स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है।
कलक्ट्रेट में गुरुवार को आयोजित बैठक में जिला कलक्टर लोक बंधु ने विस्तृत समीक्षा के बाद सर्वसम्मति से धार्मिक स्थल से जुड़े व्यक्तियों के कम से कम पहली वैक्सीन डोज लग जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा निदेर्शोँ की पालना करते हुए प्रात: 5 बजे से शाम 4 बजे तक धार्मिक स्थल खोले जाने की स्वीकृति दी।
ऑनलाइन आरती दर्शन के लिए करें प्रोत्साहित
उन्होंने जिले में स्थित बड़े धार्मिक स्थल जहां स्थानीय निवासियों के साथ-साथ अन्य जिलों एवं राज्यों के व्यक्ति भी दर्शन एवं पूजा-अर्चना के लिए आते हैं। वहां दर्शनों के लिए खोले जाने के संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निदेर्शोँ की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विशेष दिनों में दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो। इसके लिए आरती को ऑनलाइन के लिए आमजन में जनचेतना लाई जाए तथा इसका प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होने कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां तक संभव हो पूजा-अर्चना, उपासना, प्रार्थना और नमाज घर पर रहकर करने को प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित सदस्यों को निर्देश दिए, जिससे धार्मिक स्थलों पर भीड़ नहीं जुटे।
जुलूस और जागरण की अनुमति नहीं
उन्होंने बताया कि नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थल में फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने एवं घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही धार्मिक आयोजनों या धार्मिक जुलूसों की अनुमति नहीं होगी। दर्शन के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियां यथा भण्डारा, सवामणी, किसी भी प्रकार का आयोजन, जागरण आदि की अनुमति नहीं होगी। समय-समय पर जारी दिशा-निदेर्शों एवं सामान्य सुरक्षा सावधानियों का उल्लंघन पर संबंधित धार्मिक स्थल बंद कराया जा सकेगा।
इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने इबादत स्थलों एवं पूजा घरों में सुरक्षा व्यवस्थाओ एवं काउड मैनेजमेंट पर प्रोटोकॉल निर्धारित करने को कहा। अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश विश्नोई द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर धार्मिक स्थलों को सावधानीपूर्वक खोलने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशोंं से सभी को अवगत कराया।
धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एल. विश्नोई, मां नागणेचिया माता ट्रस्ट के उम्मेदसिंह अराबा, श्री ब्रह्मधाम ट्रस्ट आसोतरा के रामसिंह बोथिया, श्री वांकल विरात्रा माता धमार्थ ट्रस्ट चौहटन के सगतसिंह, नाकोड़ा ट्रस्ट के हंसराज कोटडिया, रणवीरसिंह राठौड़ तथा जेठूसिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे।
इन नियमों का करना होगा पालन
-धार्मिक स्थलों में व्यक्तियों के प्रवेश पर अंतराल रखा जाए
-प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो
-सभी को मास्क पहनना, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश, सेनेटाइजेशन
-फर्श, दरवाजे के हैण्डल आदि को बार-बार सेनेटाइज किया जाए

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