– शासकीय भवनों, एयरपोर्ट, बस या रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप या सार्वजनिक चौराहों पर प्रचार सामग्री पोस्टर, चैनर बिना अनुमति के नहीं लगा सकेंगे।
– कार्यालयों, सभागारों, अधिकारियों के कक्ष में लगी सभी जीवित राजनीतिक महानुभावों केवल राष्ट्रपति व राज्यपाल को छोड़कर किसी की फोटो नहीं लगाई जाएगी।
– निजी भवनने पर बैनर, झंडा, कटआउट भवन स्वामी की सहमति के बाद ही लगा सकेंगे। झंडों की अधिकतम संख्या तीन हो सकती है।
– पूरी निर्वाचन अवधि में 10 से अधिक वाहन (सुरक्षा वाहनों को छोड़ते हुए) वर्जित है। प्रत्येक 10वें वाहन के बाद 100 मीटर का फासला रखा जाना अनिवार्य है।
– निजी वाहनों पर केवल एक झंडा या स्टीकर लगाने की अनुमति है. लेकिन यदि उक्त झंडा, वैनर, पोस्टर किसी प्रत्याशी का है तो
– उम्मीदवार का प्रचार किया जा रहा है तो खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। प्रतिबंध दोपहिया वाहनों पर भी लागू है। दोपहिया वाहन यदि चुनाव प्रचार में शामिल है ते आरओ से अनुमति प्राप्त वाहन होने चाहिए। इन पर केवल एक संहा लगा सकते हैं।