इन आरोपियों को सुनाई गई सजा
भोजीपुरा पुलिस ने सुर्खा निवासी सनी, सुमित, विनोद, प्रेमनगर के प्रगतिनगर निवासी अंकित, भोजीपुरा के हंसा निवासी रजत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में आठ गवाह और नौ साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों को सजा सुनाने के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि अभियुक्त खुद को बाहुबली के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। सभी का आपराधिक इतिहास है। गाड़ी का नंबर यूपी 25 सीएम 4141 है। जबकि, नंबर प्लेट पर 4141 के स्थान पर पापा लिखा है। ऐसा लगता है कि गाड़ी सीएम की है और नंबर की जगह पापा लिखा है। कोर्ट ने कहा कि टोल टैक्स के जरिये सरकार राजस्व संग्रह करती है, जिसे देश के विकास और जनकल्याण में लगाया जाता है। सरकार किसी एजेंसी के जरिये यह काम कराती है। दोष सिद्धों ने टोल प्लाजा कर्मचारियों पर हमला कर राज्य सत्ता को चुनौती दी है। जो व्यक्ति टैक्स नहीं देता, वह राजस्व को क्षति और राष्ट्रीय विकास में बाधा पहुंचाने का काम करता है। कार अंकित भारती के नाम पर है। उसके खिलाफ भी पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं।