scriptफहम लॉन: कोर्ट में चार्जशीट भेजने पर रोक, नाम और धाराएं बढ़ेंगी | Patrika News
बरेली

फहम लॉन: कोर्ट में चार्जशीट भेजने पर रोक, नाम और धाराएं बढ़ेंगी

सीलिंग की जमीन कब्जा करने के मामले में फहम लॉन के मालिक के भाई मोहम्मद शरीफ और वुडरो स्कूल ऑफ सोसाइटी के अध्यक्ष ऋषि वानी के नाम हटाने और उनकी गिरफ्तारी की धाराएं हटाने पर एसपी सिटी मानुष पारीक ने जांच शुरू कर दी है।

बरेलीOct 23, 2024 / 09:54 am

Avanish Pandey

बरेली। सीलिंग की जमीन कब्जा करने के मामले में फहम लॉन के मालिक के भाई मोहम्मद शरीफ और वुडरो स्कूल ऑफ सोसाइटी के अध्यक्ष ऋषि वानी के नाम हटाने और उनकी गिरफ्तारी की धाराएं हटाने पर एसपी सिटी मानुष पारीक ने जांच शुरू कर दी है। एएसपी/सीओ तृतीय के कार्यालय से चार्जशीट कोर्ट में भेजने पर रोक लगाते हुए उसे अपने पास तलब किया गया है।

सदर लेखपाल ने लिखाया था मुकदमा

इस मामले में तहसील सदर के लेखपाल जय नरायन ने वुडरो स्कूल ऑफ सोसाइटी के अध्यक्ष ऋषि वानी, उपाध्यक्ष गुल वानी, पुष्पा वानी, फहम लॉन के मालिक मोहम्मद आरिफ और उनके भाई मोहम्मद शरीफ सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह रिपोर्ट कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के आदेश पर सीडीओ द्वारा राजस्व विभाग की टीम के साथ की गई जांच के बाद 15 फरवरी को बारादरी थाने में लिखवाई गई थी।

एसपी सिटी ने तलब की चार्जशीट और राजस्व रिपोर्ट

पुलिस ने अपनी विवेचना के दौरान मोहम्मद शरीफ और ऋषि वानी के नाम रिपोर्ट से हटा दिए थे और धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की धाराएं भी हटा दी गई थीं। इसके बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं की गई। एसपी सिटी मानुष पारीक ने चार्जशीट की स्थिति की जांच करते हुए उसे अपने पास मंगवाया और कोर्ट भेजने पर रोक लगा दी। उन्होंने बताया कि हटाए गए नामों की भूमिका की फिर से जांच होगी और अवैध कब्जा व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराओं को चार्जशीट में शामिल किया जाएगा। इससे सभी आरोपी जेल जाने से बच गए थे।

पुलिस ने विवेचना में की हेराफेरी

बारादरी पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अफसरों के अनुसार, जमीन के मामलों की एक्सपर्ट टीम ने जांच की थी, लेकिन पुलिस द्वारा दो नाम हटाने पर संदेह है। इस आधार पर माना जा रहा है कि दोनों आरोपियों के नाम और धाराएं फिर से जोड़ी जा सकती हैं।

अब होगी जांच दायरा बढ़ेगा, कोई नहीं बचेगा

एसपी सिटी मानुष पारीक ने राजस्व विभाग की रिपोर्ट भी चार्जशीट के साथ तलब की है। इस रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच का विस्तार होगा और चार्जशीट की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फहम लॉन के मालिक मोहम्मद आरिफ के भाई और वुडरो स्कूल ऑफ सोसाइटी के अध्यक्ष ऋषि वानी का नाम पुलिस ने जांच के दौरान हटाया था। अवैध कब्जा और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराएं चार्जशीट में जोड़ी गई थीं। एसएसपी अनुराग आर्य ने एसपी सिटी मानुष पारीक को मामले की जांच सौंपी है, जिसमें बारादरी पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।

Hindi News / Bareilly / फहम लॉन: कोर्ट में चार्जशीट भेजने पर रोक, नाम और धाराएं बढ़ेंगी

ट्रेंडिंग वीडियो