बाद में किया जाएगा तिथियों का ऐलान वार्डों के परिसीमन तैयार करना, वार्ड गठन, आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन एक मार्च को समाप्त होने के बाद चुनाव तिथियों का एलान होगा। इसलिए यह तो तय है कि नगरपालिकाओं के चुनाव मार्च के अंतिम सप्ताह तक होने की संभावना बन गई है। सरकार ने नगरपालिका चुनावों की तैयारी के निर्देश तो जारी कर दिए हैं। लेकिन अभी ग्राम पंचायतों के साथ चुनाव कराने के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6,9 व 10 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2011 की जनगणना के आधार पर नवगठित नगरीय निकायों व जिन नगरपालिकाओं का कार्यकाल इस माह पूरा हो रहा है। वहां चुनाव कराए जाएंगे।
समस्या यह है करीब दो महीने पहले नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर ङ्क्षसह खर्रा ने कहा था कि साल 2024 में जहां निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां चुनाव नहीं होंगे। साल 2025 में पूरे प्रदेश में एक साथ निकाय चुनाव कराए जाएंगे।
अब क्या नगरीय विकास मंत्री खर्रा के बयान के आधार पर अटकल लगाई जा रही है कि अगले चुनाव तक प्रशासकों की नियुक्ति होगी। हालांकि, नवम्बर में कार्यकाल पूरा कर रहे 49 निकायों को लेकर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि कार्यकाल पूरा होने के कारण चुनाव के लिए तैयारी आवश्यक है। इसी कारण निर्देश जारी किए गए हैं। जब चुनाव करवाने होंगे। तब इन अपडेटेड वोटर लिस्ट का उपयोग करने में आसानी होगी।
सरकार की मंशा एक राज्य-एक चुनाव की है। इसी आधार पर विधि विभाग को राय के लिए पत्र भेजा है। राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव को लेकर अभी पत्राचार नहीं हुआ है। हो सकता है आयोग सामान्य रूप से काम कर रहा हो।
राजेश यादव, प्रमुख सचिव, स्वायत्त शासन विभाग