दुष्कर्म के दो आरोपियों को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा, 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
पीडि़ता के पिता ने 29 नवम्बर 2017 को रिपोर्ट दी थी। इसमें विधि से संघर्षरत बालक पर उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया गया था।
नाबालिग से दुराचार करने का था आरोप Court News : बारां. पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने अभियुक्त महेंद्र के साथ अन्य अभियुक्त विधि से संघर्षरत बालक को 20-20 साल का कारावास और विभिन्न धाराओं में प्रति अभियुक्त को जुर्माना से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण ने बताया कि पीडि़ता के पिता ने 29 नवम्बर 2017 को रिपोर्ट दी थी। इसमें विधि से संघर्षरत बालक पर उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया गया था। पोक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान के बाद 29 जनवरी 2018 को पुलिस ने आरोपी विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र दाखिल किया। जिसे बाद में व्यस्क के रूप विचारण की आवश्यकता होने से पत्रावली पोक्सो कोर्ट में अंतरित कर दी गई। एक अन्य आरोपी महेंद्र के खिलाफ विशिष्ट न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आईपीसी एवं पोक्सो एक्ट की धाराओं में आरोप विरचित कर मुकदमा चलाया गया। 22 गवाह के बयान हुए और 28 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए। प्रस्तुत गवाह और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी महेंद्र और विधि से संघर्षरत बालक जो अब वयस्क हो चुका है को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए दोनों को 20-20 साल का कठोर कारावास से दंडित किया तथा दोनों पर 1,10 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया। आरोपी जमानत पर रिहा थे। दोनों को निर्णय सुनाने के तुरंत बाद अदालत से जेल भेज दिया गया।
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