होराइजन पर 1.04 करोड़ बकाया
होराइजन डेवलपर्स पर भी एक करोड़ चार लाख 43 हजार रुपये की बकाया राशि है। एसडीएम ने संग्रह अमीन की रिपोर्ट पर 28 अक्टूबर को उनकी चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। बिल्डर की तरफ से पहले ही 45 लाख रुपये जमा किए जा चुके थे। मंगलवार के छापे के बाद उन्होंने 10 लाख रुपये और जमा कर दिए। वहीं, नवदिया क्षेत्र में जीवन सुख कॉलोनी बनाने वाले बिल्डर पर 29 लाख रुपये का जुर्माना था, जिसमें से उन्होंने छापे के बाद 28 लाख का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया।
ग्रोवर मोटर्स, राम ट्रेवल्स और रवि चड्ढा भी बकायेदार
ग्रोवर मोटर्स के मालिक अभिषेक ग्रोवर पर श्रम न्यायालय का 12 लाख रुपये का बकाया आदेश था। मंगलवार को नायब तहसीलदार विदित कुमार ने अपनी टीम के साथ ग्रोवर मोटर्स के शोरूम पर दबिश दी। अभिषेक ने टीम से कुछ मोहलत मांगी, जिसके बाद टीम वहां से चली गई। श्रम न्यायालय द्वारा बकायादार घोषित अभिनय पाराशरी से 9 लाख रुपये की वसूली के लिए भी छापा मारा गया। राम ट्रेवल्स के मालिक सोमनाथ गुप्ता ने करीब 10 लाख रुपये की बकाया राशि के भुगतान के लिए कुछ समय मांगा, जबकि रामपुर बाग निवासी रवि चड्डा के आवास पर 18 लाख रुपये बकाया होने के कारण छापा डाला गया।
ग्रोवर मोटर्स को 24 घंटे की मोहलत
ग्रोवर मोटर्स के शोरूम में जांच के दौरान अधिकारियों ने 24 घंटे का समय देकर बकाया राशि जमा करने की चेतावनी दी है। पकाया राशि जमाना होने पर शोरूम सील किया जाएगा।