मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की खंडपीठ ने याचिका के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा, वार्ड या शहर का नाम बदलने का मुद्दा जनहित याचिका का मामला नहीं बनता है।
बैंगलोर•Aug 09, 2024 / 12:01 am•
Sanjay Kumar Kareer
High Court Of Karnataka
Hindi News / Bangalore / हाई कोर्ट ने बसवनगुडी वार्ड का नाम बदलने के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की